Sambhal News: संभल जिले में आने वाले 2 महीनों के लिए धारा 163 लागू रखने के फैसला लिया गया है. इसके तहत कई प्रतिबंध जारी रहेंगे. जिला प्रशासन ने बताया है कि संभल हिंसा के बाद जिले में धारा 163 के प्रावधान लागू होने की समय अवधि पूरी होने से पहले ही एक बार फिर से दो महीने के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है.
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संभल जिले में 2 महीनों के लिए बढ़ाई गई धारा 163, जारी रहेंगे कई प्रतिबंध
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