कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रेमजी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है. यह फैसला प्रेमजी की ओर से दाखिल अर्जी पर दिया गया है. यह मामला 2016 का है.
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हाईकोर्ट ने विप्रो चेयरमैन के खिलाफ 8 साल पुराना मामला किया खारिज
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