Allahabad University News: एसीपी राजीव कुमार यादव ने बताया कि शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (यौन उत्पीड़न के लिए दंड) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए दंड) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे इस मामले की विवेचना का जा रही है.
from News in Hindi, Latest News, News https://ift.tt/wguD0dS
Latest News
News
News in Hindi
उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की 'काली करतूत', छात्रा से किया बलात्कार
Latest News
News
News in Hindi
उत्तर प्रदेश

0 Reviews:
Post Your Review