Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा है कि सात फेरों और अन्य रीतियों के बिना हिंदू विवाह वैध नहीं है. उच्च न्यायालय ने एक शिकायती मामले की संपूर्ण कार्यवाही रद्द कर दी जिसमें पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी ने तलाक लिए बगैर दूसरी शादी कर ली.
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पति ने पत्नी पर लगाया दूसरी शादी का आरोप, कोर्ट ने कहा- 7 फेरों के बिना हिंदू विवाह वैध नहीं
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