Fine and Imprisonment: शिवम कश्यप बताते हैं कि पशुओं को लात से मारना, पत्थर से मारना या फिर किसी भी तरह से यातना देना - पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत अपराध है. ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल की कैद व अधिकतम 2000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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Pilibhit News: जाने-अनजाने भी न करें पशुओं से ऐसा व्यवहार, भुगतना पड़ सकता है ये अंजाम
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