योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहने पर सवाल उठाने वाली याचिका को हाईकोर्ट में जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस ओपी शुक्ला की बेंच ने खारिज कर दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह पाया कि याचिकाकर्ता डॉ. एम इस्माइल फारूकी ने ऐसे किसी भी कारण का जिक्र नहीं किया कि आखिर कोर्ट को ऐसा आदेश क्यों जारी करनी चाहिए.
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योगी आदित्यनाथ के सीएम बने रहने पर सवाल उठाने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, लगाया 11 हजार का जुर्माना
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