UP News: सिपाही भर्ती-2015 में महिला अभ्यर्थी को ओबीसी आरक्षण का लाभ न देने पर उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है. अभ्यर्थी ने दो जाति प्रमाणपत्र दाखिल किए थे जिस कारण उसे ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पुलिस भर्ती बोर्ड के अपर सचिव को बुधवार को सुबह साढ़े दस बजे कोर्ट में तलब किया है.
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सिपाही भर्ती-2015: महिला अभ्यर्थी ने दिए थे OBC के दो जाति प्रमाणपत्र, HC ने अपर सचिव को किया तलब
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