कानून के हिसाब से इस मामले में केंद्र सरकार पंजाब पुलिस के दोषी अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई कर सकती है. इसके लिए उसे राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है.
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जानें क्या कहता है SPG सुरक्षा एक्ट 1988, जिसके तहत मोदी सरकार करेगी सीधी कार्रवाई
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