Uttar Pradesh News: रेप पीड़िता ने सरकार से अनुमति मांगी थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर उनसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है. 21 जुलाई को बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच की गई थी. जांच में रेप पीड़िता को कुल 19 हफ्ते का गर्भ पाया गया है. याची इस अनचाहे गर्भ को गिराना चाहती है। जिसको लेकर रेप पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अनचाहे गर्भ को गिराने की अनुमति मांगी है
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रेप पीड़िता के गर्भपात के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गठित की मेडिकल बोर्ड, दिया यह निर्देश
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