फाउंडेशन के अध्यक्ष जफर फारूकी (Zafar Farooqui) ने कहा कि उन्होंने पिछले साल एक सितंबर को आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत कर छूट के लिए आवेदन किया था और आवेदन 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/3i1p6y1

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